फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे में हुई प्रति हेक्टेयर 5000 की वृद्धि, CM शिवराज ने दी किसानों को सौगात

फसल नष्ट होने पर मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोत्तरी के साथ अन्य कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
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CM Shivraj

किसानों की फसल खराब होने पर अब प्रति हेक्टेयर 5 हजार रुपए तक मुआवजे में वृद्धि की गई है। भोपाल में हुई कैबिनेट मीटिंग में भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पहुंचने वाली हानि के मुआवजे में बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी प्रदान की गई। बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत राशि बढ़ाई गई है। अब किसानों को प्रति हेक्टेयर फसल खराब होने पर 18 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि इसके पूर्व यह राशि 12 हजार 200 रुपए प्रदान की जाती थी।

पशुओं की मौत का मुआवजा भी बढ़ा

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में पशुओं की मौत पर भी मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि मछली बीज नष्ट होने पर 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाएगा। वहीं आपदा में गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं के मरने पर अब 37 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि भेड़, बकरी की मौत पर पशु पालकों को 3000 की जगह 4000 रुपए की राशि मिलेगी। आपदा के दौरान यदि गैर दुधारू पशु जिनमें बैल, भैंसा अथवा घोड़े की मौत होती है तो 16000 रुपए की जगह दोगुना मुआवजा 32000 रुपए प्रदान किया जाएगा। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर 4160 करोड़ के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से 8171 किलोमीटर सड़कों का सुधार कार्य संपन्न कराया जाएगा।

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इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी 

सतना में 1500 एमबीबीएस सीट वाले मेडिकल कॉलेज के लिए कैबिनेट द्वारा 750 बिस्तरों वाले चिकित्सालय के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। सतना मेडिकल कॉलेज के लिए 1092z नियमित पदों के साथ ही 497 संविदा पद स्वीकृत किए गए। इन पदों पर तकरीबन 80 करोड़ राशि का व्यय आएगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग की गई जिलों में स्थित भूमियों के विक्रय के लिए आई निविदाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें भोपाल में डीबी मॉल के सामने स्थित प्लाट के लिए भी निविदा शामिल है। यह 77.83 करोड़ की निविदा है। कैबिनेट मीटिंग में ग्वालियर में नई तहसील को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस तहसील का मुख्यालय ग्वालियर किया गया है। जिसमें 36 पटवारी हलके शामिल रहेंगे। इस नई तहसील से 8 नए पदों का भी सृजन होगा।

नियमों में किया संशोधन, सजा नहीं सिर्फ जुर्माना होगा 

कैबिनेट में कई नगर पालिका नियम विलोपित या संशोधित करते हुए मप्र नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई। कई नियमों में सजा का प्रावधान है जिनको विलोपित कर केवल जुर्माने की कार्रवाई तक के लिए सीमित कर दिया गया है। धारा 260, 360 और 362 को विलोपित कर दिया गया है। जबकि धारा 195 को संशोधित करते हुए जुर्माने तक सीमित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं नगरपालिका अधिनियम की धारा 288, 290 को विलोपित करते हुए धारा 200 को जुर्माने तक सीमित करने का संशोधन स्वीकृत हुआ।