Life sentence: नाबालिक के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को उम्रकैद की सजा, 40-40 हजार का लगा जुर्माना

 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला सिंगरौली ने सुनाया फैसला 

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सिंगरौली विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला सिंगरौली द्वारा नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपियों प्रकरण में अंतिम सुनवाई करते हुए शनिवार  को  सश्रम आजीवन करावास एवं प्रत्येक आरोपी को 40 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यह घटना 12 नवम्बर 2020 की है।

घटना के संबंध में बताया गया कि 19 नवम्बर 2020 को अभियोक्त्री के माता पिता थाना उपस्थित होकर इस आशय की शिकायत की गई कि आरोपी पप्पू लाल साहू पिता मुन्नी लाल साहू उम्र 37 वर्ष निवासी दुधमनिया थाना बरगवॉ एवं आरोपी रामलाल साहू पुत्र शीतल प्रसाद साहू उम्र 36 वर्ष  निवासी ग्राम पोडी थाना बरगवॉ के द्वारा दिनांक 12 नवम्बर 2020 को कृष्णा मंदिर दुधमनिया के पास शाम करीब 6 बजे मंदिर के पश्चिम तरफ सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्संग की घटना कारित किया गया एवं अभियोक्त्री को रात 3 बजे तक अपने साथ रखा।

उक्त शिकायत पर थाना बरगवॉ में धारा 376, 376(3),376(डी), 34 भादवि 4/6 पाक्सो एक्ट 3 (2-5) एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं पुलिस ने विवेचना उपरांत उक्त सनसनीखेज वारदात की श्रेणी में चिन्हित कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। 

न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आज 29 अपै्रल को आरोपी पप्पूलाल साहू पिता मुन्नीलाल साहू उम्र 37 वर्ष निवासी दुधमनिया थाना बरगवॉ एवं आरोपी रामलाल साहू पुत्र शीतल प्रसाद साहू उम्र 36 वर्ष  निवासी ग्राम पोड़ी थाना बरगवॉ के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपियों को सश्रम आजीवन करावास एवं प्रत्येक आरोपी को 40 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचना अधिकारी एवं नोडल अधिकारी तथा पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे आनंद कमलापुरी, सहायक अभियोजन अधिकारी की सराहना करते हुये उन्हे बधाई दी गई।