Rewa कलेक्टर के तेवर सख्त बोले- खराब धान लेने वाली समितियों पर करें कार्यवाही
गुड मॉर्निंग डिजिटल।
रीवा। जिले में निर्धारित 122 खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान का उपार्जन 28 नवम्बर से शुरू हो गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान उपार्जन के समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन से जुड़े खाद्य तथा कृषि विभाग के अधिकारी प्रतिदिन उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करें। सभी एसडीएम खण्ड स्तरीय समिति की आज ही बैठक आयोजित करके धान खरीदी की समीक्षा करें साथ ही सभी एसडीएम और तहसीलदार प्रतिदिन खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करें। केवल पंजीकृत किसानों से ही अच्छी गुणवत्ता की धान उपार्जित की जायेगी। खराब धान लेने वाली समितियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे हुए खरीदी केन्द्रों में तत्काल सर्वेयर तैयार करें। खराब गुणवत्ता की धान लेने पर जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। खरीदी केन्द्र में किसी भी स्थिति में व्यापारी की धान नहीं ली जायेगी। धान का अवैध उपार्जन का प्रयास करने वाले तथा इसमें सहयोग करने वालों को जेल भेजा जायेगा।
कलेक्टर ने कहा कि परिवहन के लिए आनलाइन पर्चियां जारी होने लगी हैं। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम 6 दिसंबर तक कुल उपार्जित धान का 90 प्रतिशत परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण करायें। धान परिवहन में देरी करने वाले परिवहनकर्ताओं पर जुर्माना लगायें। जिले के सभी 122 खरीदी केन्द्रों को जिले के नक्शे में दर्शाकर आज ही प्रस्तुत करें। सांसद तथा विधायकगणों को धान उपार्जन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां एवं खरीदी केन्द्रों की सूची तत्काल उपलब्ध करायें। गोदाम स्तरीय खरीदी केन्द्र से परिवहन का व्यय बचने के साथ किसान को तत्काल भुगतान हो जाता है। गोदाम स्तर पर धान खरीदी करने से जिले में वेयर हाउसिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इन तथ्यों को सभी जनप्रतिनिधियों को भली-भांति अवगत करायें तथा व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध करायें। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मिलर्स से लेकर एक बार उपयोग किये गये बारदाने उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सहकारी समितियां प्रत्येक बारदाने की गुणवत्ता देखकर केवल अच्छे गुणवत्ता के बारदानों में उपार्जन करें। शेष बारदाने नागरिक आपूर्ति निगम को वापस करें। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम हाल में स्वीकृत हुए 22 खरीदी केन्द्रों में आज ही बारदाने पहुंचायें। महाप्रबंध जिला सहकारी बैंक समितियों को उपार्जित धान को खरीदी केन्द्र में स्टेकिंग करने के निर्देश दें। धान की छल्ली लगाने से जगह की बचत होगी तथा वर्षा होने पर बहुत कम हानि होगी। छल्ली न लगाने वालों पर कार्यवाही करें। कलेक्टर ने एसडीएम को खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिन केन्द्रों में धान खरीदी में कठिनाई आ रही है उनमें एसडीएम आवश्यक व्यवस्थाएं करायें अथवा स्थान का परिवर्तन कर दें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने खरीदी के संबंध में की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, एसडीएम मनगवां एके झा, एसडीएम त्योंथर पीके पाण्डेय, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, महाप्रबंधक सहकारी बैंक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, जिला आपूर्ति अधिकारी ओपी पाण्डेय, उपायुक्त सहकारिता अशोक शुक्ला, उप संचालक कृषि यूपी बागरी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम पंकज बोरसे तथा अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।
यूपी से आने वाली धान को रोकने के लिए उड़नदस्ता दल तैयार
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन 28 नवम्बर से 16 जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए उत्तरप्रदेश के जिलों से धान एवं धान का आवक एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है तथा धान एवं मोटा अनाज के आवक एवं निकासी को रोकने के लिए उड़नदस्ता दल गठित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उड़नदस्ता दल में क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), क्षेत्रीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) क्षेत्रीय सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय सहकारिता निरीक्षक एवं क्षेत्रीय मण्डी निरीक्षक को शामिल किया है। उन्होंने आदेश दिये हैं कि उड़नदस्ता दल आपस में समन्वय स्थापित कर जिले में धान एवं मोटा अनाज के अवैध परिवहन एवं विक्री पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि उत्तरप्रदेश से जिले में आने वाली धान के अवैध परिवहन पर रोक लगायी जा सके। उत्तरप्रदेश की धान का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों के ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।