Sidhi News: सीधी कलेक्टर ने बाजार भाव से खाद्यान्न खरीदकर उपभोक्ताओं को वितरण करने जारी किया आदेश
जांच में दोषी पाए जाने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान धनखोरी के विक्रेता के विरुद्ध की गई कार्यवाही
सीधी। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 18 में दिए गए निर्देश की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न इत्यादि के सुरक्षित रख रखाव के लिए समिति प्रबंधक एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओ की जिम्मेदार होती है तथा शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संग्रहित खाद्यान्न इत्यादि की चोरी होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी समिति प्रबंधक एवं विक्रेताओं की मानी जावेगी तथा खुर्दवुर्द स्कंध की वसूली बाजार दर से की जाकर उक्त सामग्री की पूर्ति उपभोक्ताओं को वितरण करने को आदेशित किया गया है।
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान धनखोरी की शिकायत की जाँच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीधी एवं सहकारिता निरीक्षक/ प्रशासक द्वारा संयुक्त रूप की गई, जिसमें विक्रेता की लापरवाही से खाद्यान्न 84.27 क्विं. चावल एवं 18.73 क्विं. गेहूँ का अपयोजन किया जाना पाया गया है।
उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा लालबहादुर सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान धनखोरी को आदेशित किया गया है कि 84.27 क्विं. चावल एवं 18.73 क्विं. गेहूँ बाजार भाव से खरीदकर उपभोक्ताओ को वितरण करे। समिति प्रबंधक, समिति से संलग्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों का खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।