Sidhi News: सीधी के प्रायवेट स्कूलों में आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई
7 मई से प्रारंभ है कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया
सीधी। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने जानकारी देकर बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2025-26 की कार्यवाही 7 मई से प्रारंभ है।
प्रवेश हेतु पात्र इच्छुक आवेदक अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश हेतु अपने समग्र आई.डी. एवं आधार सत्यापन करके आनलाइन 21 मई तक दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात 23 मई तक निर्धारित सत्यापन केन्द्र (जिले के समस्त जन शिक्षा केन्द्रों) पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को आनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जाएगा।
आवेदकों द्वारा नि:शुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र आर.टी.ई. पोर्टल पर दर्ज किया जा सकेगा। एक आवेदक केवल एक ही आनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। आनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपने प्राथमिकता को भलीभांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करें।
आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्केन पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जाएगा।