Rewa News:  रीवा एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधि में बहुमंजिला इमारत निर्माण पर रोक, एसडीएम से लेना होगा एनओसी

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिला पंचायत सीईओ और शहर कमिश्नर को दिया पत्र; शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी रोक
 

रीवा में शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। मिली जानकारी के मुताबिक चोरहटा स्थित रीवा एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांव और शहरी क्षेत्र के कई वार्ड में ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए एसडीएम हुजूर से विशेष अनुमति लेनी होगी। बता दें कि रीवा के चोरहटा में हवाई अड्डा बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अब इसके शुरुआत होने का काउंटडाउन शुरू है। कुछ दस्तावेजी औपचारिकताओं के पूर्ण होने और लोकार्पण के बाद यहां से अंतरराज्यीय उड़ाने शुरू हो जाएंगी।

फिलहाल रीवा एयरपोर्ट ( Rewa Airport ) से जेट प्लेन उड़ान भर रहे हैं। लोकार्पण पश्चात रीवा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का आना-जाना शुरू हो जाएगा।  जहां एक ओर चोरहटा हवाई अड्डा शुरू होने से रीवा ही नहीं समूचे विंध्य के लोगों को एक बड़ी सौगात मिल रही है, वहीँ स्थानीय लोगों के लिए एक कष्टकारी खबर यह है कि एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर की परिधि में कोई भी बड़ी इमारत बगैर विशेष अनुमति के नहीं बन पाएगी। जानकारी के अनुसार, ऊंची बिल्डिंग निर्माण के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील हुजूर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। बगैर एनओसी कोई भी ऊंचा निर्माण कार्य नहीं कर पाएगा।



ज्ञात हो कि रीवा एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट से हवाई सेवा के संचालन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार तैयारियाँ की जा रही हैं। इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि रीवा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करते समय ऊँचाई संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। ऊँचाई संबंधी क्लियरेंस प्रमाण पत्र एसडीएम हुजूर द्वारा जारी किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को तथा आयुक्त नगर निगम शहरी आबादी को इस संबंध में सूचित करें।

 जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई सेवाओं के संचालन के लिए विमान प्रचालन की रक्षा हेतु ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध नियम 2015 अधिसूचित किए गए थे। इसकी अधिसूचना विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डे की 20 किलोमीटर की परिधि में निर्माण कार्यों की ऊंचाई निर्धारित की गई है जिससे विमान सेवाओं के संचालन में किसी तरह की बाधा न हो। इसलिए निर्धारित परिधि में आने वाले क्षेत्र के निर्माण कार्यों में निर्धारित ऊंचाई का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।