MP News: अभिभावक ध्यान दें! नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय आयु सीमा में मिली छूट

स्कूल शिक्षा विभाग ने नया आदेश किया जारी, पहली कक्षा के लिए अब 30 सितंबर से होगी गणना

 

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के नए आदेश से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है दरअसल इस आदेश के जारी होने के बाद नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय आयु सीमा में छूट बढ़ गई है। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मंगलवार का जारी किया गया। 


नए आदेश के अनुसार नर्सरी, केजी1, केजी2 के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई कर दी गई है। जबकि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 30 सितंबर कर दी गई है। यानी अब 30 सितंबर तक जन्म तिथि वाले बच्चे भी कक्षा एक में प्रवेश ले सकेंगे। 

बता दें कि इसी साल मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बावत आदेश जारी किया था कि   पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इससे 1 अप्रैल के बाद जन्मे कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। जिससे अभिभावकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी कई शिकायतें भी विभाग ेके पास पहुंची थीं। विभाग के इस नए आदेश के बाद अभिभावकों ने राहत की संास ली है।