Singrauli News: सिंगरौली में सेंधमारी कर वाहनों की बैटरियां चुराने वाले तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार
अवैध हथियार के दम पर लोगों को धमकाते भी एक धराया
सिंगरौली। मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरबी पुलिस ने बीते दिनों चौकी क्षेत्र के एक निजी कंपनी आर साई के कैंप से चोरी गई वाहनों की 8 कीमती बैटरियां बरामद करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही चौकी क्षेत्र में अवैध हथियार के दम पर दहशत फैलाने वाले एक व्यक्ति को भी धर दबोचा है। पुलिस ने चारों को आज पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया।
जानकारी अनुसार आर साई के गार्ड लालेराम साहू ने चौकी में यह तहरीर दर्ज कराई थी कि बीते 18-19 सिंतबर की दरम्यानी रात कम्पनी के गोरबी बस्ती कैम्प में अज्ञात चोरों ने घुसकर वहनों की 08 नग बैट्री चोरी कर ली है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर गोरबी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक भिपेंद्र पाठक ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 721/24 धारा 331(4), 305 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया।
इसके बाद एसडीओपी कृष्ण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक कपूर त्रिपाठी के सतत निगरानी में टीम गठित कर क्षेत्र में संदिग्ध घूम रहे लोगों समेत अवैध कार्य में लिप्त आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलेगी ग्राम सोलन निवासी अफरोज उसे रात कैंप के पास देखा गया था। जिसके पास पुलिस ने आरोपी अफरोज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बैटरी चोरी का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अफरोज के साथी अनिल विश्वकर्मा एवं मुन्ना साकेत को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर गोरबी बस्ती के मैगजीन से चोरी गई 50 हजार कीमत की 8 नग बैटरियां बरामद कर ली।
इसके अलावा कस्बा भ्रमण के दौरान चिताही से मुहेर जाने वाली सड़क पर अवैध हथियार के दम पर लोगों के बीच दहशत फैलाते आरोपी मोहित कुमार पिता योगेंद्र निवासी गोरबी बस्ती को भी पकड़ा है। पुलिस को उसके पास से लोहे का बका बरामद हुआ है।
आरोपी मोहित कुमार को जहां आम सेट की धारा 25 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया, वहीं आरोपी अफरोज ऊर्फ बलही साह पिता शमसीर साह उम्र 30 वर्ष सा.सोलंग, अनिल कुमार ऊर्फ छोटू विश्वकर्मा पिता भैयालाल उम्र 23 वर्ष सा.महदेईया एवं रवान्द्र ऊर्फ मुन्ना साकेत पिता रामलल्लू साकेत उम्र 19 वर्ष सा.मुहेर (बंधवाटोला) चौकी गोरबी को धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर सभी को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।