Rewa News: रीवा में नशीली कफ़ सिरप के तस्करों को 10 साल की बामशक्कत कैद, 1-1 लाख अर्थदंड भी लगाया
एक ही दिन में नशे के सौदागरों के खिलाफ कोर्ट ने दिए दो फैसले, अवैध गांजा व्यापारी को 6 माह का सश्रम कारावास और 30 हजार जुर्माना
रीवा। गुरुवार को रीवा में नशे के सौदागरों के खिलाफ कोर्ट ने दो फैसले दिए हैं, फैसलों को सुनकर अवैध नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कोर्ट ने जहां नशीली कफ़ सिरप के तस्करों को 10 साल की बामशक्कत कैद और 1-1 लाख अर्थदंड का फैसला सुनाया है, वहीँ अवैध गांजा व्यापारी को 6 माह के सश्रम कारावास और 30 हजार जुर्माने की सजा दी है।
जानकारी के मुताबिक न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट समक्ष श्री विक्रम सिंह के न्यायालय में विचाराधीन एनडीपीएस प्र.क्र.169/ 2021 म.प्र.राज्य द्वारा थाना हनुमना विरुद्ध अजय कुमार तनय रामप्रकाश गुप्ता उम्र 20 वर्ष निवासी कुचवाही थाना कोतवाली जिला सीधी, राधेश्याम गुप्ता तनय रामकिशोर गुप्ता उम्र 25 वर्ष निवासी पडैनिया थाना कोतवाली जिला सीधी, शंकरसुवन पाण्डेय तनय शैलेन्द्र पाण्डेय उम्र 36 वर्ष निवासी जोगीपुर थाना कोतवाली जिला सीधी, राजेश कुमार तनय नर्वदा प्रसाद जयसवाल उम्र 45 वर्ष निवासी दक्षिण करौदिया थाना कोतवाली सीधी के विरुद्ध थाना हनुमना में पंजीबद्ध अपराध क्र.243/ 2021 धारा 8 (सी), 21 (सी) स्वापक औषधि मनह प्रभावी पदार्थ अधि.1985 के अन्तर्गत उपरोक्त आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रत्येक आरोपीगणों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया है अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1-1 वर्ष का पृथक-पृथक अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाय।
यह है मामला
विगत 16 जुलाई 2021 को थाना हनुमना क्षेत्र अंतर्गत बडक़ुड़ा कारगिल ढावा के सामने चेकिंग में एक मारूती सुजकी आर्टिगा कार क्र.डीएल 9 सी.ए.यू.4261 काले रंग आते दिखी जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किये जिसे घेराबंदी कर रोका गया तो कार में 4 लोग बैठे थे उक्त व्यक्तियों का नाम पता पूंछने पर अपना नाम अजय गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, शंकरसुवन पाण्डेय व राजेश जयसवाल बताया जिन्हे मुखविर सूचना से अवगत कराकर तलाशी हेतु सहमति प्राप्त कर संदेहियों व कार की तलाशी लेने पर कार में तीन खाखी कलर के कार्टून बरामद हुए जिनमें नशीली कफ सिरप भरी पाई गई शीसियों की गणना करने पर पहले कार्टून में 160 शीशी, दूसरे कार्टून में 160 शीशी व तीसरे कार्टून में 80 शीशी कुल 400 शीशी बरामद हुई जिसके संदर्भ में पूंछतांछ कर मेमोरेन्डम लेखकर जप्ती गिरफ्तारी व अन्य सारी कार्यवाही मौके पर की गई थी।
वहीँ इस मामले में अभियुक्त शंकरसुवन को अभिरक्षा में लिया जाकर जेल भेजा गया एवं अभियुक्त राजेश जायसवाल व राधेश्याम गुप्ता पूर्व से केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध है जिन्हे व्हीसी के माध्यम से दण्डादेश सुनाया गया एवं एक अन्य अभियुक्त अजय गुप्ता अनुपस्थित होने से उसे स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर गिरफ्तार होने पर संलग्न सजा वारंट अनुसार सजा भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
अवैध गांजा व्यापारी को 6 माह का सश्रम कारावास, 30 हजार जुर्माना
एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट समक्ष श्री केशव सिंह के न्यायालय में विचाराधीन एनडीपीएस प्रकरण क्र.31/19 म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गुढ़ जिला रीवा विरुद्ध अमित पाण्डेय पुत्र आगमन प्रसाद पाण्डेय उम्र 21 वर्ष निवासी वरसैता थाना गुढ़ जिला रीवा के विरुद्ध थाना गुढ़ के अपराध क्र.74ञ्च2019 धारा 8, 20 (ख) (।।) (ख) स्वापक औषधि मनह प्रभावी पदार्थ अधि.1985 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त अमित पाण्डेय को छ:माह का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाय।
मिली जानकारी के मुताबिक 10 मार्च 19 को थाना गुढ़ क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को पता चला कि ग्राम बरसैता का अमित पाण्डेय अपने घर में अवैध रूप से गांजा रखे है जो विक्री के फिराक में उक्त सूचना पर पुलिस ने अमित पाण्डेय के घर व अमित पाण्डेय की तलाशी ली गई जिसमें अमित पाण्डेय के घर के खूंटी में एक टंगे बैग से एक किलो 600 ग्राम गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश समक्ष श्री केशव सिंह ने अभियुक्त अमित पाण्डेय को 6 माह का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
दोनों ही मामलों में अभियोजन की ओर से पैरवी अति.लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय द्वारा की गई।